राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के फरवरी में हुए दंगे के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए दिल्ली सरकार ने वकीलों की नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने उपराज्यपाल अनिल बैजल की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, एडवोकेट अमित महाजन और रजत नायर शामिल है।
इनका काम नागरिता संशोधन कानून और उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में दायर 85 एफआईआर को लेकर आरोपियों और एनजीओ की तरफ से अलग-अलग कोर्ट दायर याचिका के साथ ही बेल, ट्रायल, अपील समेत अन्य मामलों में सरकार की तरफ से पैरवी करना होगा। बता दें उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के गृहमंत्री के साथ वकीलों के पैनल की नियुक्त को लेकर सहमति नहीं बनने पर मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एक सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया, जिसे उपराज्यपाल ने खारिज कर दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने के आदेश जारी किए।
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