Wednesday, February 26, 2020

माज हत्याकांड; गाजीपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय राय समेत 7 आरोपी दोषी करार, 28 फरवरी को होगी सजा पर सुनवाई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ केबहुचर्चित माज अहमद हत्याकांड मामले में थाना गाजीपुर के तत्कालीन इंसपेक्टर संजय राय समेत सात अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इस आदेश के बाद दोषी करार दिए गए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इन सभी अभियुक्तों की सजा के बिन्दु पर 28 फरवरी को सुनवाई होगी।

अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने अदालत अभियुक्तगण संजय राय, रामबाबू उर्फ छोटू अजीत राय उर्फ सिन्टू, संदीप राय व राकेश कुमार सोनी को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 120बी जबकि अभियुक्त सुनील कुमार सैनी उर्फ पहलवान व राहुल राय को आईपीसी की धारा 449, 302 सपठित धारा 34 में दोषी करार दिया है। उन्होंने अभियुक्त सुनील कुमार सैनी उर्फ पहलवान को आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 में अभी दोषी करार दिया है।

सरकारी वकील मुन्नालाल यादव के मुताबिक अगस्त, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त संजय राय की एक अर्जी पर इस मामले की सुनवाई छह माह में पुरा करने का आदेश दिया था।

इस मामले की विवेचना में संजय राय समेत आठ अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। एक अभियुक्त अजीत कमार यादव उर्फ बंटी फरार चल रहा है। इसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। इसके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी है। विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 449, 120बी, 420, 467, 468, 471, 116 व 201 में भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था। विवेचना के दौरान इन अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था।

यह है मामला
29 मई, 2013 को इस मामले की एफआईआर मृतक माज अहमद की बुआ हुस्न बानों ने अज्ञात में थाना इंदिरानगर में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उनका 14 वर्षीय भतीजा माज अहमद सिद्दीकी घर में बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहा था। रात्रि साढ़े 10 बजे तीन लोग एक मोटरसाईकिल से आए। आवाज देकर घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे दूसरे भतीजे फैजान सिद्दीकी ने दरवाजा खोला। तीनो अंदर घुस आए और मेरे भतीजे माज पर असलहों से लहुलहुान होकर गिर पड़ा। इसके बाद अभियुक्त भाग गए। माज बिस्तर पर गिरकर तड़प रहा था। फौरन मेरा बेटा नदीम व अबीब तथा आसपास के लोग उसे ट्रॉमा सेंटरले गए।



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Maj Ahmed Murder Case: Sacked UP Police Inspector Sanjay Rai, Including 7 Convicted


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