
दिल्ली दंगों के आरोपी में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट में ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मेनन और उदित बाली ने सुनवाई के दौरान दलीलें पूरी की। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी ने कोर्ट के समक्ष आंशिक दलीलें रखीं। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने आरोपी ताहिर और दिल्ली पुलिस के वकीलों का दलील सुनने के बाद 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को दिल्ली पुलिस के तरफ से बताया गया कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा को एक ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी पैरवी करेगी।
बाद में दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा ने चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की सुनवाई के लिए वकील मनोज चौधरी को नियुक्ति किया। पिछले 26 सितंबर को तीनों मामलों में मनोज चौधरी दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए थे। बता दें कि पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगो को आरोपी बनाया गया है।
क्राइम ब्रांच ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला किया है दर्ज
मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले। ताहिर हुसैन के पास से वाट्सएप एप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए। ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए और इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया।
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