
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने रविवार को दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा पुलिस हिरासत के दौरान परिवार के सदस्यों से मिलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में उमर खालिद पुलिस हिरासत में अपने परिवार से मुलाकात नहीं कर सकेगा। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने उमर खालिद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए खालिद को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि उमर खालिद ने दो दिन में आधे घंटे परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से वकील त्रिदिप ने कहा कि हिरासत की अवधि लंबी है। इसलिए दो दिन में कम से कम आधे घंटे परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत दी जाए। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद को परिवार से मिलने की अनुमति देने से पूछताछ प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि उमर खालिद से भारी मात्रा में दस्तावेजों को लेकर पूछताछ करनी है।
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