पाकिस्तान में जासूसी के आराेप में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ किसी हाई काेर्ट में अपील दायर करने के लिए चार महीने और मिल गए हैं। पाकिस्तान की संसद ने उस अध्यादेश की अवधि चार महीने बढ़ा दी है जो जाधव काे अपील की इजाजत देती है। पाकिस्तान मीडिया रिपाेर्ट के मुताबिक मई में जारी इस अध्यादेश की अवधि 17 सितंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन कौमी असेंबली ने सोमवार को ध्वनिमत से इसकी अवधि चार महीने बढ़ा दी।
पाकिस्तान यह अध्यादेश अंतरराष्ट्रीय काेर्ट (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए लाया था जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जाधव को सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की समीक्षा के लिए अपील का माैका दे। नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (50) को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।
अदालत ने गत तीन सितंबर को मामले की सुनवायी में सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। पाकिस्तान ने गत सप्ताह कहा था कि उसने अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने को लेकर न्यायिक आदेशों से भारत को अवगत करा दिया है लेकिन भारत से कोई जवाब नहीं मिला है।
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