दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को 31 अगस्त से 6 सितंबर के लिए ट्रायल आधार पर साप्ताहिक बाजार खोलने जाने की दूसरी बार अनुमति दे दी। साथ ही विभागों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों समेत कोरोना रोकथाम संबंधी उपायों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में दिल्ली के प्रभारी मुख्य सचिव सत्यगोपाल ने आदेश जारी किए।
डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि राजधानी में ट्रायल बेसिस के आधार पर एक सप्ताह के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर तक सभी तीनों नगर निगम/नई दिल्ली नगर परिषद/दिल्ली छावनी बोर्ड में प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति रहेगी।
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