दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने आरकेपुरम में पुलिसकर्मी के नाबालिग बच्चे की डंडे से पिटाई करने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने आरकेपुरम पुलिस थाना एसएचओ को एक नोटिस जारी किया है। इसमें घटना में शामिल दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान करने और आईपीसी की धारा 166, 321,322 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 और बच्चे पर क्रूरता दंड से संबंधित धारा शामिल कर एफआईआर करने के निर्देश दिए है।
बता दें आरकेपुरम में एक पुलिस कर्मी के बच्चे को पिटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो 22 अगस्त का बताया जा रहा है। वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम को एक अन्य पुलिसकर्मी खड़े होकर देख रहा है। आयोग ने दोनों पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों के इस तरह के कृत्य भारत के संविधान की भावना के खिलाफ हैं और बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है।
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