
आज से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। रमजान में मस्जिद से अजान और नमाज पर शुक्रवार को बहस छिड़ी। दिल्ली पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लोगों से कह रहा है कि अजान न करें, एलजी साहब का आदेश है। पीछे से महिला बोल रही है कि अजान के बिना रमजान में सबकुछ टाइम व सेहरी का कैसे पता चलेगा। इस पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए।
विधायक अमानतुल्लाह खान ने सवाल उठाया- क्या एलजी साहब से दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि रमजान में दिल्ली की मस्जिदों में अजान नहीं होगी? एलजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि दिल्ली को और घाव न दें, हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। फिर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा- अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं, मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा होने या अन्य धार्मिक स्थल में एकत्रित होने पर पूर्णत: पाबंदी है ।
डीएम का आदेश-रमजान में रोजा रखने वालों को जरूरत के हिसाब से दें खाने का सामान
स्वास्थ्य सचिव पदमिनी सिंघला ने एक आदेश जारी करके कहा है कि 25 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर, अस्पताल और क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाले कुछ लोग रोजा रखेंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सलाह दी जाती है कि रोजादारों को उनके शेड्यूल के हिसाब से खाने का सामान उपलब्ध कराएं। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, 25 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन करके अजान की जा सकती है। नमाज और सेहरी घर के अंदर ही करें। सभी मिलकर कोविड-19 से लड़ें। इस पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस के ट्वीट को टैग करके लिखा- लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए रमजान मनाएं।
जानिए...क्या हैं एनजीटी के दिशा-निर्देश और मानक
रिहायशी क्षेत्र में 55 डेसिबल, कॉमर्शियल में 65 और इंडस्ट्रीयल इलाके में 75 डेसिबल से ज्यादा शोर वाला लाडस्पीकर या डीजे लगाने की अनुमति नहीं है। हरदीप सिंह बनाम राज्य के एक मामले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया था कि तय मानक से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे नहीं बजना चाहिए।
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