Wednesday, April 8, 2020

नोएडा के 22 कोरोना हॉट स्पॉट वाले इलाके किए सील, घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी 

देश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको रोकने के लिए बुधवार को यूपी सरकार ने 15 जिलों के हॉट स्पॉट को सील कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा, शामली और सहारनपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में केवल पुलिस, स्वास्थ्य और बहुत ही ज़रूरी सेवाएं काम करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी गौतमबुद्ध नगर जिले में अब तक कोरोना के 60 मरीज मिल चुके हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस जिले के भी कुल 22 कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान की है जिन्हें बुधवार रात 12 बजे के बाद पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इस दौरान इन इलाकों या सोसायटी में से किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और हर एक घर को सैनिटाइज किया जाएगा। जहां 6 या 6 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। इन जिलों के ऐसे कोरोना हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील करने का फैसला लिया गया है, जहां से कोरोना वायरस या तो फैला है या फैल सकता है।

लिस्ट में 12 क्लस्टर, 10 हॉटस्पॉट और 34 क्षेत्र शामिल

सेक्टर 41, हाइड पार्क सेक्टर-78, सुपरटेक केपटाउन सेक्टर-74,लोटस नोएडा, इसके साथ पटवारी गांव, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सेक्टर-137 नोएडा, पारस टिएरा सेक्टर-137 नोएडा और वाजिदपुर गांव, एटीएस डॉल्सी जीटा-1, ग्रेटर नोएडा,एस गोल्फशायर सोसायटी, सेक्टर-150 नोएडा, सेक्टर 27 और सेक्टर 28, ओमाइक्रॉन-3, सेक्टर-3 ग्रेटर नोएडा, महक रेजिडेंसी, अछेगा, ग्रेटर नोएडा, जेपी विशटाउन, सेक्टर-128 नोएडा, सेक्टर-44 नोएडा, विश्नोई गांव, पोस्ट- दुजाना, दादरी, सेक्टर-37 नोएडा, गांव घोड़ी बछेड़ा, गौतमबुद्ध नगर, स्टेलर एमआई ओमाइक्रॉन-3 ग्रेटर नोएडा,पाम ओलम्पिया, गौर सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर,सेक्टर-22 चौड़ा गांव नोएडा, ग्रैंड ओमैक्स, सेक्टर 93बी, नोएडा, सेक्टर-5 और सेक्टर-8, जेजे कॉलोनी नोएडा, डिजाइनर पार्क सेक्टर-62 नोएडा।

बिना मास्क के सड़क पर कोई दिखा तो होगी कार्रवाई

यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने कोविड-19 (कोविड-19) की रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया है। अत: एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिसीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है। आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है।अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है. फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमझा, रूमाल, दुपट्टा आदि को भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

घबराएं नहीं! जरूरी सामानों की आपूर्ति होती रहेगी

डीएम सुहास एलवाई ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पैनिक में आकर खरीददारी ना करें। जरूरी सामानों की आपूर्ति ऑनलाइन डिलिवरी के माध्यम से की जाती रहेगी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने जिले के सभी हॉटस्पॉट की सीलिंग की तैयारी कर ली है। उन्होंने साफ किया कि सीलिंग वाले इलाकों में मीडियाकर्मियों को भी नहीं जाने दिया जाएगा।



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कोरोना हॉट स्पॉट इलाकों की सीलिंग के आदेश के बाद नोएडा से लगते अन्य जिलों की सीमाएं सील कर दी गई।


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