
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखतेहुए सरकारी कार्यालयों में ‘वर्क फ्राम होम’ की व्यवस्था लागू कर दी है। यह रोस्टर के हिसाब से होगी।समूह ख, ग, औरघ के 50 प्रतिशत कर्मचारी प्रतिदिन ऑफिसआएंगे।बाकी 50 प्रतिशत घर से ही कामकरेंगे। इसके अलावा भीड़कम करने के लिए इन 50 प्रतिशतकर्मचारियों को तीन पालियों में बुलाया जाएगा। यह आदेश 4अप्रैल तक लागू रहेगा।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। विभागाध्यक्षको निर्देशित किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।इसके लिए रोस्टर तय किया जाए।
विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मियों का रोस्टर इस तरह बनाएं कि कर्मी अल्टरनेट सप्ताह में कार्यालय आएं, लेकिन इससे सरकारी काम में बाधा न आए। विशेषकर बजट के कार्यमें व्यवधान उत्पन्न न हो।
घर से दूरी और स्वयं के वाहनों से आने पर प्राथमिकता
प्रथम सप्ताह में आने वाले कर्मियों का चिह्नीकरण करते समय घर से दूरी औरकार्यालय आने में उपयोग होने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा। कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिए समय का आवंटन भी तीन पालियों में करने का निर्देश दिया गया है।
रोस्टर के हिसाब से अपने घर से काम करेंगे
कर्मचारी अपने मोबाइल औरइलेक्ट्रानिक साधनों के जरिए कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर घर से बुलाया जा सकेगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ऐसी आकस्मिक सेवाओं और कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।
इस तरह 3पालियों में आएंगे कर्मचारी
सुबह 9 से शाम 5 बजे तक।
सुबह 10 से 6 बजे तक।
सुबह 11 से 7 बजे तक।
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