उन्नाव. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को आज पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट फैसला सुनाएगी। हत्या के इस मामले में सेंगर समेत 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तारीख 4 मार्च तय की थी।
अगस्त माह में तय हुए थे आरोप
9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धर्मेश शर्मा ने कहा था- पीड़िता के पिता को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाया गया था। उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था। जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे क्या कोई मंशा थी? यह सब जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी साजिश थी, जो पीड़िता के पिता को पैरवी करने से रोकने के लिए की गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन कर्मियों और पांच अन्य लोगों पर आरोप तय किए थे।
तीन साल पहले नाबालिग ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली के कोर्ट ने 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उसे मृत्यु तक जेल में रखा जाए। सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया था। हाल ही में कुलदीप सिंह की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो चुकी है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3anA5uL
0 comments: