कानपुर. फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा पर रहती हैं। स्वरा भास्कर ने हाल के दिनों में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जमकर बयान दिए हैं। अब एक अधिवक्ता ने कानपुर की सीएमएम सप्तम की कोर्ट में स्वरा भास्कर के खिलाफ देशद्रोह की याचिका दखिल की है।अदालत ने 202 के बयान के लिए 20 मार्च की तारीख नियत की है। वादीपक्ष ने देशद्रोह के तहत मुकदमा पंजिकृत करने की मांग है।
कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बख्शी ने अभिनत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ के भड़काउ भाषण देकर माहौल खराब का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया है। विजय बख्शी ने यूट्यूब पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर के वीडियो को अधार बनाया है। वादी पक्ष ने स्वरा भास्कर के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए , 153 ए , 153 बी और 505 (2) के मुकदमा दर्ज की मांग की है।
वादी (अधिवक्ता) विजय बख्शी के मुताबिक अभिनेत्री स्वरा भास्कर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में शत्रुता पैदा करने के लिए ऐसे असत्य भाषण यूट्यूब पर देती है जिसकी वजह से आयदिन कुछ न कुछ झगड़ा फसाद होता रहता है। इसका मैंने एक वीडियो देखा था इसके बाद ही दिल्ली में दंगा हुआ है। जिसमें एक कॉस्टेबल रतन लाल और आईबी के अंकित शर्मा की मौत हो गई। इसलिए मैने स्वरा भास्कर पर राजद्रोह की याचिका दाखिल की है।
अधिवक्ता तुषार कुमार के मुताबिक हमारे वादी (मुवक्किल) ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है । यह मुकदमा एमएम सप्तम के कोर्ट में दाखिल किया गया है । कोर्ट ने 202 के बयान के लिए 20 मार्च की तारीख लगाई है । हमने न्यालय से प्रार्थना की है की है कि स्वरा भास्कर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए ।
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