Monday, February 17, 2020

नागरिकता कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगी हाईकोर्ट

प्रयागराज. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई भी सुनवाई ना करने की बात कही है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि सीएए से संबंधित याचिकाओं के सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होने के बाद ही इस तरह के मुद्दों की सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले में दाखिल नजाकत अली की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि, सीएए से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को इससे संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस स्थिति में याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही संभव है। कोर्ट ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते साल 15 दिसंबर के बाद अलीगढ़ समेत यूपी के 22 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान 23 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। हाईकोर्ट में दाखिल कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। याचिकाओं में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई है।



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इलाहाबाद हाईकोर्ट


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