लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त मानहानि के एक मुकदमें में दो मार्च को तलब किया है। यह आदेश अदालतने प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है।
कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त मानहानि के एक मुकदमे के लिएदो मार्च को तलब किया है। परिवाद में श्रीकांत शर्मा का कहना था कि इस बयान में लगाए गए मिथ्या आरोपों से उनके चरित्र व उनकी सत्यनिष्ठा को कलंकित किया गया है। उनकी ख्याति को क्षति पहुंचाई गई है और उनकी मानहानि हुई है। लिहाजा इस मामले में अजय कुमार लल्लू के विरुद्ध मानहानि के आरोप में कार्यवाही की जाए।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लगाया था आरोप
श्रीकांत शर्मा का आरोप है कि चार नवंबर, 2019 को विधायक अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल से संबधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके विरुद्ध प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुर्भावना से ग्रस्त होकर असत्य व भ्रामक बयान जारी किए। उनके उस बयान को न्यूज चैनलों पर दिखाया गया और अगले दिन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ।
उन्होंने बयान दिया था कि कुछ सौ व हजार रुपए के बकाए पर गरीब जनता की बिजली कटवा देने वाले उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्माविभाग के खजाने से हजारों करोड़ देशद्रोहियों दाउद इब्राहिम व इकबाल मिर्ची से जुड़ी कम्पनियों को देते हैं।
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