प्रयागराज. एलएलएम छात्रा से यौन शोषण के आरोप में शाहजहांपुर जेल में बंद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिला है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद की अर्जी कर दी। उन्होंने यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। इस मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।चिन्मयानंद बीते 20 सितंबर से जेल में हैं। जबकि, रंगदारी मामले में आरोपी पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था।
बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा
चिन्मयानंद के वकील ने हाईकोर्ट में मॉनिटिरंग केस में पक्षकार बनाए जाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर गुरुवार को जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। साथ ही अदालत ने मॉनिटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत का फैसला अब अगले महीने ही आएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी कर रही मामले की जांच
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी यौन शोषण व रंगदारी मामले की जांच कर रही है। इसका नेतृत्व आई नवीन अरोड़ा कर रहे हैं। एसआईटी पीड़ित छात्रा और स्वामी चिन्मयानंद दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है।
24 अगस्त को सामने आया था विडियो, उसके बाद दर्ज हुआ था केस
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक विडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे बरामद किया था। इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं, चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा व उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
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