रामपुर. समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और रामपुर से सांसद आजम खान एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं। आजम के खिलाफ सोमवार को यहां की एकअदालत (एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट) ने जमानती वारंट जारी किए हैं। यह मामलालोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद कोतवाली में दर्ज हुआ था। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि तय की है।
लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद में हुई चुनावी जनसभा में आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी।
कई बार समन भेजने के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं हुए आजम
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें तलब करने के लिए कई बार समन भेजा था, लेकिन वे न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न जमानत कराई। इस मामले में सुनवाई पर भी सांसद आजम खान कोर्ट नहीं पहुंचे थे। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि शाहबाद में पूर्व सांसद जयाप्रदा के अंतः वस्त्रों पर टिप्पणी करने का है। उस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन आजम खान के लगातार गैर हाजरी के चलते आज एक बार फिर कोर्ट द्वारा आजम खान का जमानती वारंट जारी किया गया है। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
प्रशासन ने जौहर विश्वविद्यालय की 104 बीघा जमीन जब्त की है
इससे पहले रामपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 104 बीघा जमीन जब्त की है। यह कार्रवाई प्रयागराज स्थित रेवेन्यू बोर्ड कोर्ट के निर्देश पर की गई।विश्वविद्यालय का निर्माण सपा के सांसद मोहम्मद आजम खान ने कराया है, साथ ही वे यहां के कुलाधिपति भी हैं।रेवेन्यू बोर्ड कोर्ट के अनुसार दलित किसानों के समूह से ली गई इस जमीन की खरीद फरोख्त में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
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