लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में एसिड की बिक्री एवं वितरण पर रोक लगाने की दिशा में प्रभावी कदम न उठाने के लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवायी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए उसे एसिड की बिक्री व वितरण को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी 31 जनवरी को होगी।
यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस चंद्र धारी सिंह की बेंच ने छन्व फाउन्डेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।
याचिका पर सुनवायी करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार केा एसिड की ब्रिकी व वितरण केा रेगुलेट करने के बावत पूर्व में जारी शासनादेशों को सख्ती से लागू कराने का भी आदेश दिया है।
याचिका में कहा कि सुप्रीम केार्ट ने एसिड की बिक्री व वितरण केा लेकर दिशानिर्देश जारी किये थे जिसके बाद 2013 एवं 2016 में क्रमशः शासनादेश एवं पत्र जारी कर जिलाधिकारियेां, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को एसिड की बिक्री केा सख्ती से नियमन करने का आदेश दिया था।
याची का आरेाप है कि पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी प्रभावी तरीके से यह काम नहीं कर रहे है।
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