Thursday, January 9, 2020

एएमयू का फरमान, कुलपति आवास व बॉबे गेट के 100 मीटर परिधि के भीतर किया प्रदर्शन तो होगी कार्रवाई

अलीगढ़. अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति आवास व बॉबे गेट के 100 मीटर की परिधि में प्रदर्शन करना छात्रों को भारी पड़ सकता है। दोनों जगहों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाईकोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए नोटिस चस्पा किया है। लिखा है कि, कुलपति आवास व कार्यालय के बाहर 100 मीटर के दायरे में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यदि कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं, छात्रों ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में जामिया विश्वविद्यालय के बाद दिसंबर माह में एएमयू में भी प्रदर्शन हुए थे। छात्रों ने बॉबे गेट से लेकर कुलपति आवास पर जमकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद बीते 25 दिनों से बॉबे सैय्यद गेट पर छात्र नागरिकता संशोधन कानून व हिंसा के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में धरना दे रहे हैं। नोटिस चस्पा करने की वजह यह भी एक है।

एएमयू के पीआरओ उमर पीरजादा ने कहा- 17 मई 2019 को रिट याचिका नंबर 16633 में हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि, कुलपति आवास व कार्यालय के 100 मीटर दायरे में धरना प्रदर्शन करना गलत है। इस परिधि के बाहर ही प्रदर्शन किया जा सकता है। ऐसा न करने पर हाईकोर्ट के निर्देशों का उलंघन होगा।

धरने पर बैठे छात्रों ने कहा- जिस तरह से एएमयू प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दबाव बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वह बहुत गलत है। एएमयू प्रशासन द्वारा छात्रों के घर नोटिस भेजकर अभिभावकों से कहा जा रहा है कि आपके बच्चे हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसका लिखित में जवाब दिया गया है।

गुरुवार को एएमयू प्रशासन ने हाईकोर्ट आदेश के नोटिस को चस्पा कर दिया। जिसके बाद छात्रों ने इंची टेप लेकर एएमयू कुलपति आवास व ऑफिस से 100 मीटर की दूरी को नापा। दोनों जगहों से धरना प्रदर्शन 100 मीटर की दूरी से बाहर लगा हुआ है।



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एएमयू प्रशासन ने चस्पा कराया नोटिस।


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