रामपुर. फर्जी दस्तावेज के मामले में जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की आज मंगलवार को रामपुर कोर्ट में पेशी है। सुबह करीब साढ़े सात बजे तीनों नेताओं को सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा में रामपुर भेजा गया। जबकि आजम की पत्नी व रामपुर सदर सीट से सपा विधायक तंजीन फातिमा सीतापुर जेल में हैं। पुलिस दोनों नेताओं को रामपुर कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले आजम, उनकी पत्नी व बेटे को 29 फरवरी को जिला न्यायालय में पेशी के लिए सीतापुर से रामपुर लाया गया था। तब आजम ने कहा था- उनके साथ 'आतंकवादियों के जैसा व्यवहार' किया जा रहा है।
27 फरवरी को भेजे गए थे जेल
आजम, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ 26 फरवरी को अपर जिला न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने कुर्की का वॉरंट जारी किया था। यह वॉरंट पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाणपत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में जारी किए गए थे। अदालत में पेश न होने के कारण तीनों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट पहले ही जारी किए जा चुके थे। अगले दिन 27 फरवरी को तीनों ने अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में समर्पण किया था। जहां उन्हें 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सांसद आजम समेत तीनों नेताओं को रामपुर जेल में रखा गया था। लेकिन, कानून व्यवस्था का हवाला देकर तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
जन्म प्रमाणपत्र के फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा मामला
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ तथ्यों को छुपाकर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1 ए) के तहत 30 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम की कक्षा दस की मार्कशीट में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है, जबकि पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट में 30 सितंबर 1990 अंकित पाई गई है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/38e5a2F
0 comments: